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महत्वपूर्ण अनुच्छेद भाग-2 (कुल प्रश्न:61)
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1. जिला योजना के लिए समिति
350
2. भारत की आकस्मिकता निधि
356
3. राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
303
4. राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया
304
5. राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है
307
6. राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रीपरिषद होगी
308
7. भारत का महान्यायवादी
310
8. संसद के गठन का प्रावधान
311
9. राज्य सभा की संरचना
312
10. लोकसभा की संरचना
313
11. राज्य सभा को एक स्थाई सदन बताया गया है
314
12. संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता
315
13. लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना
316
लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं जब पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर हो जाते हैं
14. कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है
317
15. धन विधेयक की परिभाषा दी गई है
318
16. धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है
319
17. वार्षिक वित्तीय विवरण
320
उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उपयोग नहीं हुआ है पर वार्षिक वित्तीय विवरण को अनुच्छेद 112 में परिभाषित किया गया है
18. वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध
321
19. न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच ना किया जाना
322
20. उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन
323
21. उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना
324
22. उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन शक्ति
325
23. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
327
24. राज्यपाल की नियुक्ति
328
25. क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन या परिहार यह लघु करण की राज्यपाल की शक्ति
329
26. राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति
330
27. राज्य का महाधिवक्ता
331
28. राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने एवं उनका सत्रावसान करने एवं विधानसभा को विघटित करने का अधिकार
332
29. राज्यपाल द्वारा विधायक पर अनुमति
333
30. राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक
334
31. राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति
335
32. राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा
336
33. उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा
337
34. उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान
338
35. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें
339
36. उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति
340
37. दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान
341
38. जिलाधीश की नियुक्ति
342
39. दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है
343
40. पंचायतों का गठन
345
41. पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान
346
42. पंचायतों के लिए निर्वाचन
347
43. नगरपालिकाओं का गठन
348
44. नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन
349
45. राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय खेत में विधि बनाने की संसद की शक्ति
351
46. अंतरराष्ट्रीय करारो को प्रभावी करने के लिए विधान
352
47. अंतर राज्य नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय
353
48. अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध
354
49. भारत और राज्य की संचित निधि या और लोक लेखे के बारे में प्रावधान
355
50. वित्त आयोग
357
51. अखिल भारतीय सेवाएं
358
52. संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग
359
53. लोक सभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना
360
54. लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण
361
55. अनुच्छेद 19 (१) (क) का अधिकार है
362
56. अनुच्छेद 19 (१)(ख) का अधिकार है
363
57. अनुच्छेद 19 (१) (ग) अधिकार है
364
58. अनुच्छेद 19 (१)(घ) अधिकार है
365
59. अनुच्छेद 19 (१) (ड) अधिकार है
366
60. अनुच्छेद 19 (१)(च) अधिकार है
367
अनुच्छेद 19 (१)(च) वर्तमान में मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है अतः यह मूल अधिकार से निलंबित है
61. संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय
344